केंद्र-राज्य के रिश्ते बिल के अनुसार ' संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा का होना भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अर्थ के अंतर्गत आंतरिक अशांति गठित करेगा और केंद सरकार इसके अधीन उल्लिखित कर्तव्यों के अनुसार ऐसे उपाय कर सकेगी जो मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के संबंध में इस प्रकार अपेक्षित हो।
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यह अंधेरे के दौरान रात के समय ड्रयूटी करने के लिए कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाला अतिरिक्त पारिश्रमिक है | यह कामगार और उसके प्रबंधन के मध्य निपटान की योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से भुगतान की गई राशि है तथा इस प्रकार क. रा.बी. अधिनियम की धारा 2(22) के अर्थ के अंतर्गत 'मजदूरी' है | एन जी ई एफ लि.